Kerala: जलील की राष्ट्र विरोधी टिप्पणी बनी पिनाराई विजयन के लिए परेशानी का सबब
केरल की निचली अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक के.टी. जलील के खिलाफ 'राष्ट्र-विरोधी' फेसबुक पोस्ट को लेकर पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं.
तिरुवनंतपुरम, 25 अगस्त : केरल की निचली अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक के.टी. जलील के खिलाफ 'राष्ट्र-विरोधी' फेसबुक पोस्ट को लेकर पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं. दरअसल, जलील ने एक फेसबुक पोस्ट में जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को 'आजाद कश्मीर' बताया था.
उन्होंने घाटी के दौरे पर 12 अगस्त को फेसबुक पोस्ट में लिखा था, "पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के जिस इलाके पर कब्जा किया गया है उसे 'आजाद कश्मीर' कहा जाता है और यह वह क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान की सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है." जलील के इस पोस्ट पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने इस पोस्ट को हटा दिया. दो लोगों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया. शिकायतकर्ताओं में से एक, आरएसएस के पथनमथिट्टा जिले के नेता अरुण मोहन ने तिरुवल्ला में एक निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया और जलील के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की याचिका दाखिल की. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया. यह भी पढ़ें : AAP News: केजरीवाल के आवास पहुंचे 53 विधायक, बगावत की हो रही थी चर्चा
जलील पर लगाए गए आरोपों में 153 (बी) और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 (2) के तहत मामला दर्ज किया, ये दोनों मामले गैर-जमानती हैं. सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जलील हमेशा से विजयन के करीबियों में गिने जाते रहे हैं. ऐसे में विरोधी लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वह पुलिस को अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देंगे. जलील माकपा के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2022 12:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

