Kanpur Stray Dog Attack: उत्तर प्रदेश के कानपुर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए प्रशासन ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. नए आदेशों के अनुसार, यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को एक बार काटता है, तो उसे 10 दिनों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर में निगरानी में रखा जाएगा. यदि वही कुत्ता दो या उससे अधिक लोगों को काटता है, तो उसे हमेशा के लिए ABC सेंटर में कैद कर दिया जाएगा.
4-5 कुत्तें ABC सेंटर में हमेशा के लिए कैद
इस आदेश के तहत कार्रवाई करते हुए, कानपुर में अब तक 4 से 5 कुत्तों को उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है। इनमें केवल आवारा कुत्ते ही नहीं, बल्कि कुछ पालतू कुत्ते भी शामिल हैं, जो लोगों के लिए खतरा बन चुके थे.
गोद लेने पर ही छोड़ा जा सकता है
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. निरंजन ने बताया कि इन कुत्तों को खाना, आश्रय और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है. इन्हें केवल गोद लेने पर ही छोड़ा जा सकता है, तब भी माइक्रोचिप के जरिए ट्रैक किया जाएगा.
प्रशासन का मानना है कि यह कदम शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों को कम करने में मदद करेगा. कानपुर में हाल के महीनों में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस नीति से लोग शहर में बिना किसी डर के सुरक्षित रूप से चल फिर सकेंगे.













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