हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए अंबाला जिले के कुछ हिस्सों में 14 दिसंबर (06:00 बजे) से 17 दिसंबर (23:59 बजे) तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं. यह आदेश हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत जारी किया है. इसका उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना और इंटरनेट के दुरुपयोग से फैलने वाली अफवाहों को रोकना है.
क्यों निलंबित की गई इंटरनेट सेवाएं?
अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, और ट्विटर के जरिए भड़काऊ सामग्री और अफवाहें फैलने की संभावना थी.
यह कदम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, जन आक्रोश और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
Internet services suspended in parts of Ambala with immediate effect from 14th December (06:00 hrs) to 17th December (23:59 hrs) in Haryana in view of the farmers’ march towards Delhi. pic.twitter.com/Fs5lJ6QSb5
— ANI (@ANI) December 14, 2024
किन क्षेत्रों में लागू हुआ यह आदेश?
दंगधेड़ी, लोहगढ़, मनकपुर, ददियाना, बड़ी गैल, छोटी गैल, लहरसा, कालू माजरा, देवी नगर (हीरा नगर, नरेश विहार), सड्डोपुर, सुल्तानपुर और काकड़ू.
कौन-कौन सी सेवाएं प्रभावित होंगी?
मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस).
बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी सेवाओं को छोड़कर).
निलंबन का समय
यह आदेश 14 दिसंबर 2024 को सुबह 6:00 बजे से लागू होगा और 17 दिसंबर 2024 को रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा.
सरकार का बयान
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारियों का तर्क
गृह सचिव के अनुसार, इस आदेश से व्यक्तिगत जरूरतों और वित्तीय सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रॉडबैंड और बैंकिंग एसएमएस जैसी सेवाएं जारी रहेंगी.
अंबाला में किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार को सतर्क किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से हिंसा और उकसावे की घटनाओं की आशंका थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया.