PAN-Aadhaar Card Linking: केंद्र सरकार ने बुधवार को लोगों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, पैन-आधार लिकिंग की डेडलाइन (Deadline) आगे बढ़ा दी गई है. आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी जिसे सरकार ने 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. अब आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम 30 जून 2021 तक पूरा कर पाएंगे. दरअसल, केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना महामारी (COVID-19 Pandemic) के चलते हुई समस्याओं को देखते हुए यह समय-सीमा बढ़ाई है. वहीं, लोगों ने भी पैन-आधार लिकिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की थी. यह भी पढ़ें- PAN-Aadhaar Card Linking: ट्विटर पर उठी पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग, वेबसाइट डाउन होने का लगाया आरोप, जानिए SMS से कैसे पूरा होगा यह काम.
आपको बता दें कि पैन-आधार लिकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने की सूचना इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने बुधवार शाम ट्वीट कर के दी. अब नई डेडलाइन के हिसाब से लोगों के पास आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए तीन महीने का और समय है.
वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, ‘करदाताओं की समस्याओं पर गौर करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर आधार संख्या के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है.’
इनकम टैक्स इंडिया का ट्वीट-
Date for issue of notice under section 148 of Income-tax Act,1961, passing of consequential order for direction issued by the Dispute Resolution Panel (DRP) & processing of equalisation levy statements also extended to 30th April, 2021.(2/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए मैसेज सेवा भी है और ऑनलाइन तरीका भी है. गौरतलब है कि निर्धारित समयसीमा में अगर स्थायी खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो यह (पैन) निष्क्रिय हो जाएगा.