7th CPC News: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को राहत पहुँचाने के लिए हर कदम उठा रही है. ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम में योगदान करने में सक्षम बन सके. जबकि सरकार ने भ्रष्टाचार या काम में खराब प्रदर्शन के प्रति कोई ढिलाई या उदारता नहीं बरतने की कई बार चेतावनी भी दी है. साथ ही साथ कार्रवाई भी की है. बीते कुछ समय में मोदी सरकार ने पेंशन (Pension) से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए है. 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने बदला एक और नियम, इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
पारिवारिक पेंशन के नियमों में किये गए बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों, बेटियों और दिव्यांग बच्चों को राहत मिलेगी. केंद्र ने पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दे दी गई है और एक बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी, भले ही तलाक अंतिम रूप से हुआ न रहा हो लेकिन तलाक की याचिका उसके मृत माता पिता कर्मचारी/पेंशनभोगी के जीवन काल के दौरान ही उसके द्वारा दायर कर दी गई थी.
पहले के नियमों में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान तभी था जब तलाक उसके मृत माता पिता कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल के दौरान ही हो गया रहा हो. नया नियम न केवल पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुगमता लाएगा बल्कि तलाकशुदा बेटियों के लिए समाज में सम्मानजनक एवं समान अधिकार भी सुनिश्चित करेगा.
वहीं, किसी दिव्यांग शिशु या उसके भाई बहन को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए भी पिछले महीने आदेश जारी कर दिए गए हैं. भले ही दिव्यांग प्रमाणपत्र पेंशनभोगी माता पिता की मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया गया हो लेकिन विकलांगता माता पिता की मृत्यु से पहले ही हो गई हो. इसी प्रकार, दिव्यांग पेंशनभोगियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए सहायक के लिए परिचारक भत्ता भी 4,500 रुपये प्रति महीने से बढ़ा कर 6,700 रुपये कर दिया गया है.
साथ ही साथ पेंशन विभाग द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहल की गई है. ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेशों में चले गए हैं और वहीं बस गए हैं, उनके लिए जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने पर समेकित निर्देशों पर परिपत्र लाया गया है जिसके द्वारा संबंधित बैंक की विदेश स्थित शाखाओं तथा भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास/उच्चायोग को वहीं जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं. जबकि सभी पेंशन संवितरण बैंकों को उन पेंशनभोगियों के लिए उनके दरवाजे पर ही जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जो बैंक जा पाने में असमर्थ हैं.