कानपुर (उप्र), 10 जनवरी उत्तर प्रदेश के कानपुर के चिड़ियाघर में मरे कुछ परिंदों में बर्ड फ्लू वायरस पाए जाने के बाद यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी ।
जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने रविवार को बताया कि चिड़ियाघर में कुछ मरे हुए परिंदों में बर्ड फ्लू का वायरस पाए जाने के बाद जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और चिड़ियाघर के एक किलोमीटर के दायरे को संक्रमण जोन घोषित किया गया है तथा इस सीमा के अंदर सभी कुक्कुट फार्म पर अभियान चलाकर संक्रमण के संदेह में आने वाली मुर्गी-मुर्गों को नष्ट किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने जिले की चिकन तथा अंडे की सभी दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिये कहा है। साथ ही मुर्गे-मुर्गियों तथा गैर-प्रसंस्कृत कुक्कुट मांस की खेप के कानपुर जिले की सीमा में दाखिले पर एहतियातन पाबंदी लगा दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि कानपुर चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर के दायरे की अनिश्चित काल तक घेराबंदी करने का फैसला किया गया है।
तिवारी ने बताया कि बर्ड फ्लू के लिए भी बचाव का वही प्रोटोकॉल लागू किया गया है जो कोविड-19 के लिए है।
अपर जिला अधिकारी (नगर) अतुल कुमार ने बताया कि बर्ड फ्लू को और अधिक फैलने से रोकने के लिए जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। चिकन की दुकानों की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं। नष्ट किए जाने वाले परिंदों के निस्तारण के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने मुर्गे-मुर्गियों तथा जंगली एवं प्रवासी पक्षियों में असामान्य तौर पर बीमारी फैलने या उनकी मौत होने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए एक परामर्श जारी किया है।
गौरतलब है कि गत छह जनवरी को कानपुर चिड़ियाघर में कुछ परिंदे मृत पाए गए थे। भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी की जांच में उनमें बर्ड फ्लू वायरस पाया गया था। उसके बाद से कानपुर चिड़ियाघर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।
सं सलीम
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
जिलाधिकारी ने बताया कि कानपुर चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर के दायरे की अनिश्चित काल तक घेराबंदी करने का फैसला किया गया है।
तिवारी ने बताया कि बर्ड फ्लू के लिए भी बचाव का वही प्रोटोकॉल लागू किया गया है जो कोविड-19 के लिए है।
अपर जिला अधिकारी (नगर) अतुल कुमार ने बताया कि बर्ड फ्लू को और अधिक फैलने से रोकने के लिए जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। चिकन की दुकानों की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं। नष्ट किए जाने वाले परिंदों के निस्तारण के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने मुर्गे-मुर्गियों तथा जंगली एवं प्रवासी पक्षियों में असामान्य तौर पर बीमारी फैलने या उनकी मौत होने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए एक परामर्श जारी किया है।
गौरतलब है कि गत छह जनवरी को कानपुर चिड़ियाघर में कुछ परिंदे मृत पाए गए थे। भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी की जांच में उनमें बर्ड फ्लू वायरस पाया गया था। उसके बाद से कानपुर चिड़ियाघर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।
सं सलीम
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