Arrest Warrant For Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश
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Arrest Warrant For Sheikh Hasina: बांग्लादेश की एक अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. 77 वर्षीय शेख हसीना फिलहाल भारत में शरण ली हुई हैं. वो अगस्त में बांग्लादेश छोड़कर भाग गई थीं, जब उन्हें छात्र आंदोलन ने सत्ता से बेदखल कर दिया था. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक, मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने आदेशानुसार, शेख हसीना को 18 नवंबर को अदालत में पेश होगा, ऐसा नहीं होने के पर उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी.

शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में मानवाधिकारों का हनन किया, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करवाया और प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या करवाई.

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शेख हसीना को आखिरी बार नई दिल्ली के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर देखा गया था. हसीना की भारत में मौजूदगी ने बांग्लादेश को गुस्से में भर दिया है. ढाका ने उनका कूटनीतिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है. हालांकि, दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है, जो उन्हें बांग्लादेश लाकर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है. इस संधि में एक खंड है, जिसमें राजनीतिक मामलों के लिए प्रत्यर्पण को मना भी किया जा सकता है.

बता दें, शेख हसीना की सरकार ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) की स्थापना की थी, जिसका मकसद 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान हुए अत्याचारों की जांच करना था. संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इसके कामकाज की आलोचना की थी और इसे शेख हसीना के विरोधियों को खत्म करने का जरिया बताया था. फिलहाल, अदालत में उनके खिलाफ कई और मामलों की जांच चल रही है.