किसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता के लिए अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हकदार नहीं है क्योंकि उसे कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया था. सिंगल-जज जस्टिस एस रचैया ने कहा कि यदि पति और पत्नी के बीच विवाह अमान्य है, तो आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है. कोर्ट ने कहा, 'पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दूसरी पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है. शादी अवैध होने के बावजूद क्या दूसरी पत्नी और उसके बच्चे मांग सकते हैं गुजारा भत्ता? जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा.
Section 498A IPC: Karnataka High Court rules second wife cannot file complaint against husband, in-laws for cruelty
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— Bar & Bench (@barandbench) July 24, 2023
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