SC on Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की आज सुनवाई हुई. इस दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं. ऐसे में चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है. काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
ट्वीट देखें:
केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग-अलग फैसले हैं - एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। pic.twitter.com/j53OHes3Px
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 15, 2024
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