Madras High Court On Family Property: मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि "तमिलनाडु में आदिवासी समुदायों की महिलाएं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार हैं."
हाई कोर्ट ने कहा कि आदिवासी समुदायों की महिलाएं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 [सरवनन बनाम सेम्मयी] के तहत अपने पुरुष सहदायिकों के बराबर अपने परिवार या पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार हैं.
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि भले ही किसी अधिसूचित जनजाति के रीति-रिवाज या प्रथाएं महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करने से रोकती हों, ऐसे रीति-रिवाज कानून और सार्वजनिक नीति पर हावी नहीं हो सकते. इसलिए तमिलनाडु राज्य में आदिवासी महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्से से बाहर नहीं किया जा सकता है.
ट्रायल कोर्ट का आदेश तमिलनाडु में एक अधिसूचित जनजाति से संबंधित एक माँ-बेटी की जोड़ी द्वारा दायर मुकदमे पर पारित किया गया था, जिसमें उनकी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की गई थी.
Women from tribal communities in Tamil Nadu entitled to equal share in family property under Hindu Succession Act: Madras High Court
Read more: https://t.co/t4uU7wxvwS pic.twitter.com/TF2XgkxJdk
— Bar & Bench (@barandbench) March 8, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)