कर्नाटक सरकार ने राज्य के भीतर हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और तंबाकू उत्पाद (सिगरेट) खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर भी विचार कर रही है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, दिनेश गुंडू राव और युवा अधिकारिता, खेल और एसटी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने 19 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी.

सरकार राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन करके इन परिवर्तनों को लागू करना चाहती है. मंत्रियों ने यह भी घोषणा की कि सरकार प्रतिबंध लागू करने के लिए एक आदेश जारी करने और पुलिस के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है.

 

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