केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून में सड़क दुर्घटना कर भागने वाले चालकों को 10 साल की सजा व 7 लाख रुपये जुर्माने की बात कही गई है. इसके विरोध में देश भर में ट्रक और बस चालकों द्वारा हड़ताल की जा रही है. कई राज्यों में ऑटोचालकों ने भी इस कानून का विरोध किया था, अब फिर एक बार कर्नाटक के हुबली में इस कानून के खिलाफ ऑटोचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया हैं.केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का विरोध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत करीब 10 राज्यों जारी है. ट्रक और बस चालकों ने पहले ही विरोध शुरू कर दिया है. अब ऑटोचालक भी इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए हैं.
देखें वीडियो :
VIDEO | Auto-rickshaw drivers stage protest in Hubli, Karnataka demanding withdrawal of the hit-and-run law.
Section 106 (2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) stipulates a penalty of up to 10 years in jail and a fine for fleeing an accident spot and failing to report… pic.twitter.com/AzVkqlCFfR
— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2024
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