Delhi HC on NDLS Stampede: तय सीमा से ज्यादा टिकट क्यों बेचे गए? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर हाईकोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के मामले में रेलवे की कड़ी आलोचना की है.
Delhi HC on NDLS Stampede: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के मामले में रेलवे की कड़ी आलोचना की है. अदालत ने सवाल उठाया कि जब एक कोच में सीमित संख्या में यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है, तो उससे अधिक टिकट क्यों बेचे जाते हैं? मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी.
अदालत ने पूछा, "अगर आप एक कोच में यात्रियों की संख्या तय करते हैं, तो फिर उससे ज्यादा टिकट क्यों बेचे जाते हैं? यही समस्या की जड़ है."
नियमों का सही ढंग से पालन करें: HC
अदालत ने रेलवे अधिनियम की धारा 57 का हवाला देते हुए रेलवे को निर्देश दिया कि वह कोच में अधिकतम यात्रियों की संख्या और प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर पुनर्विचार करे. अदालत ने कहा कि यदि नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है.
न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, "याचिकाकर्ता का मकसद केवल इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए रेलवे से उसके नियमों का पालन करवाने की मांग कर रहे हैं."
'यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं'
अदालत ने रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया कि वह याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करे और उच्चतम स्तर पर निर्णय लेकर अदालत में हलफनामा दायर करे. अदालत की इस सख्त टिप्पणी से साफ है कि भविष्य में रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 19, 2025 03:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

