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The Accidental Prime Minister: फिल्म का प्रोमो रोकने की याचिका से HC ने किया इनकार

फिल्म के प्रोमो को रोकने के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका पर ना सुनवाई कर सकते हैं और ना ही फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाई जाएगी.

The Accidental Prime Minister: फिल्म का प्रोमो रोकने की याचिका से HC ने किया इनकार
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर (Photo Credit-YouTube)

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) पर बनी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) पर विवाद बढ़ता जा रहा है. रिलीज से ही पहले फिल्म को लेकर खूब राजनीति हो रही है. इसी बीच फिल्म के प्रोमो को रोकने के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका पर ना सुनवाई कर सकते हैं और ना ही फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाई जाएगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इस याचिका को जनहित याचिका में तब्दील करके डबल बेंच के सामने लगाए.

कोर्ट का कहना है कि अगर यह याचिका पूर्व प्रधानमंत्री की इमेज खराब होने को लेकर है तो इसकी सुनवाई जनहित याचिका के तौर पर ही होगी. कोर्ट के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता को इस मामले में जनहित याचिका लगानी होगी. याचिका में कहा गया है कि ट्रेलर में सिनेमेटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है.

फिल्म में इन नियमों की हुई है अनदेखी 

फिल्म सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के जीवन पर बनाई गई है. ये सभी जीवित पात्र हैं, और इनकी इजाजत के बिना यह फिल्म बनाई गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अनुसार, वास्तविक जीवन के चरित्रों पर आधारित फिल्मों के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)' की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रेलर के लिए ऐसा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया.

पूर्व पीएम की छवि हो सकती है खराब 

याचिका में कहा गया है के प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री की इमेज को खराब करने के लिए दिखाए जा रहे प्रोमो पर तुरंत रोक लगाई जाए. इससे पूर्व प्रधानमंत्री के साथ-साथ देश की छवि भी खराब होगी. याचिका में ये भी कहा गया है ट्रेलर में जो कुछ दिखाया जा रहा है वह भ्रमित करने वाला है और संजय बारू की किताब से अलग हटकर है. यह पूरी तरह से गलत और फर्जी है. याचिकाकर्ता ने कहा कि जनहित याचिका में यूट्यूब, गूगल,केंद्र सरकार और सीबीएफसी को पार्टी बना रहे है.

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याचिका में महाजन ने अदालत से केंद्र, गूगल, यूट्यूब और सीबीएफसी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था, ताकि ट्रेलर को प्रदर्शित होने से रोकने के लिए कदम उठाया जा सके. वकील अरुण मैत्री  का कहना है कि जनहित याचिका में अब वह ना सिर्फ प्रोमो को रोकने बल्कि फिल्म पर भी बैन लगाने के लिए भी कोर्ट से मांग करेंगे. जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई कर सकता है.

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फिल्म कास्ट 

इस फ‍िल्‍म में अनुपम खेर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है. वहीं अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) संजय बारू की भूमिका में नजर आए हैं. पत्रकार संजय बारू (Sanjaya Baru) 2004 से 2008 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे. फ‍िल्‍म में सोन‍िया गांधी का क‍िरदार जर्मन अभ‍िनेत्री सुजैन बर्नट ने निभाया है. फिल्म में प्रियंका गांधी के रोल में टीवी एक्ट्रेस अहाना कुमरा हैं, वहीं राहुल गांधी के रोल में टीवी एक्टर अर्जुन माथुर हैं. फिल्म को विजय रत्नाकर गुट्टे ने डायरेक्ट किया है. हंसल मेहता इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं. फिल्म की शूटिंग लंदन के अलावा इंडिया के अलग-अलग हिस्सों में की गई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 07, 2019 03:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).