Wrong Leg Surgery: हैदराबाद में बाएं की जगह दाएं पैर का किया ऑपरेशन, इस लापरवाही के लिए डॉक्टर निलंबित

तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मरीज के बाएं पैर की बजाय दाहिने पैर का ऑपरेशन करने के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया. काउंसिल ने हैदराबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम. पाटिल का लाइसेंस निलंबित कर दिया.

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Wrong Leg Surgery: हैदराबाद में बाएं की जगह दाएं पैर का किया ऑपरेशन, इस लापरवाही के लिए डॉक्टर निलंबित

तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मरीज के बाएं पैर की बजाय दाहिने पैर का ऑपरेशन करने के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया. काउंसिल ने हैदराबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम. पाटिल का लाइसेंस निलंबित कर दिया.

देश IANS|
Wrong Leg Surgery: हैदराबाद में बाएं की जगह दाएं पैर का किया ऑपरेशन, इस लापरवाही के लिए डॉक्टर निलंबित
Representative Image Photo- Wikimedia commons

हैदराबाद, 14 अप्रैल : तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मरीज के बाएं पैर की बजाय दाहिने पैर का ऑपरेशन करने के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया. काउंसिल ने हैदराबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम. पाटिल का लाइसेंस निलंबित कर दिया. उन्होंने एक मरीज के बाएं पैर की जगह उसके दाएं पैर का ऑपरेशन किया था, जब डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो, उसने बाएं पैर का ऑपरेशन किया.

पीड़ित ने इसकी शिकायत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डीएमएचओ) से की थी. जांच के बाद मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर को लापरवाही का दोषी पाया. काउंसिल के अध्यक्ष वी. राजलिंगम द्वारा गुरुवार को डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया. यह भी पढ़ें : HC On Second Marriage: तलाक के बिना सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं: MP हाईकोर्ट

एक अन्य मामले में, काउंसिल ने मनचेरियल जिले के एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया. बताया जा रहा है कि डॉक्टर पर आरोप है कि उसने डेंगू के मरीज को बेहतर अस्पताल में रेफर नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई. मरीज के परिजनों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि डॉक्टर श्रीकांत ने मरीज को बेहतर सुविधा वाले अस्पताल में समय पर रेफर नहीं किया और देरी के कारण मरीज की मौत हो गई.

जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल काउंसिल ने जांच की और तीन महीने के लिए डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया. दोनों डॉक्टरों को अपने प्रमाण पत्र परिषद को सौंपने को कहा गया. हालांकि, डॉक्टर 60 दिनों में निलंबन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं.

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हैदराबाद, 14 अप्रैल : तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मरीज के बाएं पैर की बजाय दाहिने पैर का ऑपरेशन करने के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया. काउंसिल ने हैदराबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम. पाटिल का लाइसेंस निलंबित कर दिया. उन्होंने एक मरीज के बाएं पैर की जगह उसके दाएं पैर का ऑपरेशन किया था, जब डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो, उसने बाएं पैर का ऑपरेशन किया.

पीड़ित ने इसकी शिकायत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डीएमएचओ) से की थी. जांच के बाद मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर को लापरवाही का दोषी पाया. काउंसिल के अध्यक्ष वी. राजलिंगम द्वारा गुरुवार को डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया. यह भी पढ़ें : HC On Second Marriage: तलाक के बिना सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं: MP हाईकोर्ट

एक अन्य मामले में, काउंसिल ने मनचेरियल जिले के एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया. बताया जा रहा है कि डॉक्टर पर आरोप है कि उसने डेंगू के मरीज को बेहतर अस्पताल में रेफर नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई. मरीज के परिजनों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि डॉक्टर श्रीकांत ने मरीज को बेहतर सुविधा वाले अस्पताल में समय पर रेफर नहीं किया और देरी के कारण मरीज की मौत हो गई.

जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल काउंसिल ने जांच की और तीन महीने के लिए डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया. दोनों डॉक्टरों को अपने प्रमाण पत्र परिषद को सौंपने को कहा गया. हालांकि, डॉक्टर 60 दिनों में निलंबन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं.

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