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Owaisi पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को SC से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, आत्मसमर्पण के लिए एक हफ्ते का समय मिला

प्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने के आरोपी लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को शुक्रवार को रद्द कर दिया

Owaisi पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को SC से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, आत्मसमर्पण के लिए एक हफ्ते का समय मिला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Photo Credits ANI)

Attack on Owaisi in UP:  सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने के आरोपी लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को शुक्रवार को रद्द कर दिया. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपियों को जमानत देते समय कोई कारण नहीं बताया और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया.

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा और साथ ही दो आरोपियों सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर की जमानत याचिकाओं पर उनके आत्मसमर्पण की तारीख से चार सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया. ओवैसी ने दोनों आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिका में कहा गया है कि यह पूर्वाग्रह और नफरत से संबंधित अपराधों की अनुपातहीन मात्रा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके कारण हत्या के प्रयास की घटना हुई. यह भी पढ़े: Attack on Asaduddin Owaisi: AIMIM प्रमुख ओवैसी को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा, उनकी गाड़ी पर फायरिंग के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला

इस घटना में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन लोगों- शर्मा, गुर्जर और आलिम को गिरफ्तार किया गया था। ओवैसी की कार पर हापुड़ में हमला किया गया था, जब वह राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू होने से एक हफ्ते पहले 3 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद दिल्ली लौट रहे थे.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 11, 2022 07:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).