सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्स की अनिवार्यता पर मौलिक अधिकारों का हवाला दिया
वैक्सीन | प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit : PTI)

नई दिल्ली, 3 मई : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि अदालतों को 'अनुशासनात्मक शक्ति में लिपटे कार्यकारी अत्याचार' के खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह घोषित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त है. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा, "यह सच है कि टीकाकरण करना या नहीं करना पूरी तरह से व्यक्ति की पसंद है. किसी को भी जबरदस्ती टीका नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे शारीरिक घुसपैठ और व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है."

आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार में यह शामिल है कि उसे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार शामिल है. इसमें कहा गया है, "जो लोग व्यक्तिगत मान्यताओं या प्राथमिकताओं के कारण टीकाकरण नहीं कराने के इच्छुक हैं, वे टीकाकरण से बच सकते हैं, किसी को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता." पीठ ने कहा कि वह संतुष्ट है कि सरकार की वर्तमान टीकाकरण नीति प्रासंगिक है और इसे अनुचित या स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता.

जैसा कि एक राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर तैयार की गई नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है. पीठ ने कहा कि यह न तो अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है और न ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में जांच शुरू करना है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान है या क्या बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है.

पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति राव ने कहा कि सरकार की नीति की जांच करते समय न्यायिक समीक्षा का दायरा यह जांचना है कि क्या यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है या संविधान के प्रावधानों का विरोध करती है. पीठ ने अपने 115 पन्नों के फैसले में कहा, "हालांकि, अदालत निश्चित रूप से संवैधानिक पर्यवेक्षक है और उसे अनुशासनात्मक शक्ति में लिपटे कार्यकारी अत्याचार के खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों के दावे में नागरिक की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए." यह भी पढ़ें : Maharashtra: सहजन की उपज की सही कीमत नहीं मिलने से परेशान किसान ने आत्महत्या की

शीर्ष अदालत का फैसला एक याचिका पर आया, जिसमें वकील प्रशांत भूषण ने टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉ. जैकब पुलियेल की ओर से तर्क दिया. याचिका में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए वैक्सीन मैनडेट को चुनौती दी गई थी, बच्चों के टीकाकरण पर आशंका जताई गई थी और सार्वजनिक डोमेन में अलग-अलग नैदानिक परीक्षण डेटा का खुलासा न करने, अनुचित संग्रह और कोविड टीकों के प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टिग का मुद्दा उठाया गया था.

भूषण ने तर्क दिया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कोविड-19 संक्रमण से प्राप्त प्राकृतिक प्रतिरक्षा वैक्सीन प्रतिरक्षा की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली और मजबूत है. उन्होंने कहा कि अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि टीके वायरस से संक्रमण या लोगों के बीच संचरण को नहीं रोकते हैं और टीके भी नए रूपों से संक्रमण को रोकने में अप्रभावी हैं. पीठ ने कहा कि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों ने वैक्सीन मैनडेट लागू करके सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार को सही ठहराया है.