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Revised Guidelines for International Travellers: Omicron के खतरे के बीच नई गाइडलाइंस जारी, यहां पढ़ें डिटेल्स

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया जो नए कोरोनावायरस संस्करण ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए 1 दिसंबर से लागू होंगे. संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, केंद्र ने भारत में प्रवेश करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिनों की यात्रा विवरण जमा करने और यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है.

Revised Guidelines for International Travellers: Omicron के खतरे के बीच नई गाइडलाइंस जारी, यहां पढ़ें डिटेल्स
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Revised Guidelines for International Travellers: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया जो नए कोरोनावायरस संस्करण ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए 1 दिसंबर से लागू होंगे. संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, केंद्र ने भारत में प्रवेश करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिनों की यात्रा विवरण जमा करने और यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर यह परीक्षण किया जाना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'जोखिम वाले देशों' के यात्रियों को आगमन के बाद COVID टेस्ट कराना होगा और हवाई अड्डे पर रिजल्ट आने तक का इंतजार करना होगा. यदि टेस्ट नेगेटिव है तो यात्रियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन का पालन करना होगा. 8वें दिन फिर से टेस्ट कराना होगा और अगर रिपोर्ट फिर से नेगटिव हो तो अगले 7 दिनों के लिए स्वयं की निगरानी करें. यह भी पढ़ें: Maharashtra: दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स COVID पॉजिटिव, Omicron को लेकर अलर्ट

'जोखिम वाले देशों' को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और आगमन के बाद 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी. एक उप-खंड (कुल उड़ान यात्रियों का 5%) आगमन पर हवाई अड्डे पर यादृच्छिक रूप से आगमन के बाद परीक्षण से गुजरना होगा. यूरोपीय देश, यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल से आने वाले यात्रियों को भारत आगमन पर अतिरिक्त उपायों का पालन करने की आवश्यकता होगी.

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संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जोखिम वाले देशों से आने वाले पैसेंजर्स को सवार होने से पहले एयरलाइंस द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे आगमन के उनका टेस्ट किया जाए, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर क्वारनटाईन और और पॉजिटिव पाए जाने पर कड़े आइसोलेशन प्रोटोकॉल से गुजरेंगे. डूज और डोंट्स के बारे में यात्रियों को संबंधित एयरलाइनों/एजेंसियों द्वारा टिकट के साथ प्रदान किया जाएगा और एयरलाइंस केवल उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर टेस्ट रिपोर्ट का स्व-घोषणा पत्र (self-declaration form) भरा है और नकारात्मक आरटी-पीसीआर अपलोड किया है.

बंदरगाहों/भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी उसी प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, सिवाय इसके कि ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा ऐसे यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद के परीक्षण दोनों से छूट दी गई है. हालांकि, यदि आगमन पर या होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने "उच्च जोखिम" वाले देशों की एक सूची भी साझा की, जहां से यात्रियों को भारत आगमन पर अतिरिक्त उपायों का पालन करने की आवश्यकता होगी, जिसमें आगमन के बाद परीक्षण (जोखिम वाले देश) शामिल हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2021 01:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).