झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची (Ranchi) में साल 2016 में 15 और 16 दिसंबर की मध्य रात्रि दीपा टोली इलाके में इंजीनियरिंग की एक छात्रा को दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने के मामले में दोषी राहुल कुमार (Rahul Kumar) को कोर्ट ने फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई है. रांची की विशेष अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल कुमार को शुक्रवार को दोषी करार दिया था. यह मामला 28 मार्च 2018 को सीबीआई को सौंपा गया था और लगभग 15 माह की जांच के बाद सीबीआई ने जून 2019 में इस मामले का उद्भेदन किया और लखनऊ (Lucknow) से राहुल को धर दबोचा था.
जांच में पता चला था कि राहुल अपराध की दुनिया में रचा बसा था. अधिकारियों के अनुसार, राहुल एक आदतन अपराधी है और उस पर पटना (Patna) में एक नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने का भी आरोप है. यह भी पढ़ें- झारखंड: रांची में लॉ स्टूडेंट से पिस्तौल की नोंक पर गैंगरेप, सभी 12 आरोपी गिरफ्तार.
Jharkhand: Ranchi Court has today awarded death sentence to convict Rahul Kumar in a 2016 rape and murder case pic.twitter.com/ttCkfAAuIy
— ANI (@ANI) December 21, 2019
वह बिहार (Bihar) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चोरी के कई मामलों में आरोपी है. राहुल बिहार के नालंदा का रहने वाला है. उल्लेखनीय है कि रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में एक महीने की त्वरित सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी राहुल को शुक्रवार को दोषी ठहराया था.