उत्तर प्रदेश: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द, फर्जी दस्तावेज देकर चुनाव लड़ने का आरोप
अब्दुल्ला आजम खान (Photo Credits:ANI)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रामपुर (Rampur)  के सांसद आजम खान (Azam Khan) के बेटे और स्वार सीट से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है.  गुरुवार को उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फात्मा, बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है. प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने गुरूवार को एक बयान जारी कर बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नवाब काजिम अली खान की याचिका पर पारित निर्णय में मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रदद घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट के प्रश्नगत निर्णय के विषय में किसी स्थगनादेश की सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

मुख्य सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद अब्दुल्ला खान की सदस्यता हाई कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले के दिन से खत्म हो गई है. अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यतों को रद्द करने के साथ ही रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है.

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अब्दुल्ला के खिलाफ यह चुनाव याचिका बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी काजिम अली खान ने दायर की थी. अब्दुल्ला के पिता आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से सांसद है, स्वार विधानसभा सीट इसी लोकसभा के अंतर्गत आती है. जबकि अब्दुल्ला की मां तंजीन फात्मा रामपुर विधानसभा सीट से विधायक है. यह भी पढ़ें: समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने पत्नी-बेटे अब्दुल्ला सहित किया सरेंडर, रामपुर कोर्ट ने 2 मार्च तक भेजा जेल

गौरतलब है कि रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी तजीन फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा. ये सभी सीतापुर जिला जेल में बंद है.