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Unlock 1: केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी बंद 5.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. देशभर के कंटेनमेंट जोन में बंद 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में रात के कर्फ्यू की समय-सीमा को भी कम कर दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों को एक जून के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा और आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां, मॉल और आतिथ्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी.

Unlock 1: केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा 
कोरोना वायरस | (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली, 30 मई. केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी बंद 5.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. देशभर के कंटेनमेंट जोन में बंद 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में रात के कर्फ्यू की समय-सीमा को भी कम कर दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों को एक जून के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा और आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां, मॉल और आतिथ्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी.

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी यह दिशा-निर्देश सोमवार, एक जून से लागू हो जाएंगे। रात को नौ बजे से सुबह पांच बजे तक अब रात्रि कर्फ्यू रहेगा. अभी तक ये शाम सात से सुबह सात बजे तक ही लागू था. सरकार स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला बाद में लेगी. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) (आई) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 30 जून तक के लिए यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को फिर से खोलने के बारे में आदेश दिया गया है. यह भी पढ़ें-Unlock 1: गृह मंत्रालय ने Lockdown 5.0 को लेकर जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडॉउन

PIB का ट्वीट-

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक राष्ट्रव्यापी बंद को बढ़ा दिया गया है. राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को आठ जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे. स्थिति का आकलन करने के बाद केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हवाईयात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य और अन्य कार्यों से संबंधित बड़ी मंडलियां निषिद्ध रहेंगी.

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर ही चरणबद्ध तरीके से सभी क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. कोविड-19 महामारी से भी तक भारत में 1.73 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं संक्रमण की वजह से अब तक देश भर में 4,971 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है.

तीसरे चरण में स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर अन्य गतिविधियों को खोलने के बार में विचार किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. व्यक्तियों और वस्तुओं को राज्यों के अंदर और अंतर-राज्य भेजे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई अलग अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है तो उसे इसके बारे में व्यापक तरीके से बताना होगा. जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2020 11:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).