सेक्स सीडी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भेजा नोटिस
भूपेश बघेल (Photo Credits: IANS)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कथित सेक्स सीडी मामले (Sex CD Case) में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) के खिलाफ चल रहे ट्रायल (Trial) पर रोक लगा दी है. दरअसल, मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी है कि केस से जुड़े गवाहों (Witnesses) को धमकाया जा रहा है और झूठे मामलों (False Cases) में फंसाया जा रहा है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल और उनके सलाहकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और उनके सलाहकार से पूछा है कि उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे इस मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर क्यों नहीं ट्रांसफर किया जाना चाहिए. बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंत्री की कथित अश्लील सीडी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले साल सितंबर महीने में भूपेश बघेल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. भूपेश बघेल तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे. यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश बघेल ने BJP-RSS पर कसा तंज, कहा- चौकीदार बनकर आए लोग तानाशाह बन रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित सीडी मामला तब सामने आया जब रायपुर जिले की पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को साल 2017 में 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था.