महाराष्ट्र सरकार गठन: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस-एनसीपी की याचिका, मामले पर सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शनिवार को एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की मदद से देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरा दिन सियासी ड्रामा चलता रहा. इस बीच एनसीपी मुखिया शरद पवार जहां कई दौर की बैठकें की और अपने भतीजे को बीजेपी को समर्थन देने के बारे में कड़े शब्दों में विरोध जताते हुए उन्हें विधायक दल के नेता से हटा दिया. वहीं देर शाम तक तीनों पार्टी के नेताओं ने संयुक्त रूप से फैसला लेने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11: 30 सुनवाई होने वाली है.

तीनों पार्टी के नेताओं की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल ने असंवैधानिक तौर से बीजेपी नेता देवेन्द्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए न्योता देकर शपथ दिलवाई है. जबकि उनके पास बहुमत का आकड़ा नहीं हैं. इसलिए राज्यपाल के फैसले को तुरंत रद्द कर उनके सभी विधयाकों का फ्लोर टेस्ट करवाया जाए. ताकि विधायकों का खरीद-फरोख ना किया जाए. कोर्ट ने इन नेताओं की तरफ से दायर याचिका को जरूर स्वीकार किया. लेकिन कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे दिल्ली से बाहर है. ऐसे में उनकी याचिका स्वीकार कर ली जा रही है. लेकिन मामले पर सुनवाई रविवार सुबह 11: 30 बजे की जायेगी. यह भी पढ़े: अजित पवार के खिलाफ शरद पवार की बड़ी कार्रवाई, BJP को समर्थन देने पर NCP के विधायक दल के नेता पद से हटाए गए

बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद शिवसेना, कांग्रेस-एनसीपी की मदद से राज्य में सरकार बनाने जा रही थी. तीनों पार्टी के नेताओं के बीच सभी बातें भी तय हो गई थी. शुक्रवार को सरकार बनाने को लेकर इन पार्टी के नेताओं की तरफ से राज्यपाल के पास दावा भी पेश किये जाने की उम्मीद थी. लेकिन शनिवार को सुबह 5:45 मिनट पर राज्य से राष्ट्रपति शासन खत्म कर बीजेपी नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री तो वहीं एनसीपी नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई गई.