लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयोग के दिशा निर्देश, शाम साढ़े 6 बजे के बाद ही दिखाएं एग्जिट पोल
आयोग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी को इन नियमों का पालन करना होगा. चुनाव आयोग ने मीडिया को निर्देश दिए हैं कि शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल जारी किए जाएं.
लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग जारी है. 19 मई को लोकसभा चुनाव के सातवें यानी अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा. वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जारी होंगे. इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी आवश्यक है. यानी एग्जिट पोल तभी दिखाए जा सकते हैं जब चुनाव आयोग इसकी इजाजत दे. एग्जिट पोल के लिए वोटिंग का समाप्त होना जरुरी है. वोटिंग 6 बजे समाप्त होगी और इसके करीब आधे घंटे बाद एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे.
आयोग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं. इलेक्ट्रोनिक मीडिया, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी को इन नियमों का पालन करना होगा. चुनाव आयोग ने मीडिया को निर्देश दिए हैं कि शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल जारी किए जाएं. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 A की उप-धारा (1) के तहत 11 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे और 19 मई को शाम 6:30 बजे के बीच के समय में किसी भी एक्जिट पोल का का प्रसारण नहीं होगा.
जब तक 23 मई को आने वाले औपचारिक नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के अनुमान से लोग संकेत समझने की कोशिश करते हैं. बता दें एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल चुनाव के दौरान मतदाताओं से बातचीत कर विभिन्न राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की जीत हार के पूर्वानुमानों का आकलन होता है. एग्जिट पोल में विभिन्न स्तरों के आधार पर किए ये सर्वेक्षण अलग-अलग प्रकार के होते हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on May 19, 2019 02:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

