नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (BJP President Amit Shah) के खिलाफ आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उल्लंघन करने के आरोप में कांग्रेस द्वारा की गई 9 शिकायतों पर 6 मई तक फैसला करने के लिए कहा है.
बताना चाहते है कि सोमवार को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अर्जी देकर कहा था कि चुनाव आयोग (Election Commission) पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (BJP President Amit Shah) के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को नहीं सुन रहा है. चुनाव आयोग (Election Commission) की चुप्पी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का समर्थन करती है. यह भी पढ़े-लोकसभा चुनाव 2019: पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट, नहीं किया आचार संहिता का उल्लंघन
Supreme Court asks Election Commission to decide before May 6, the 9 complaints filed by Congress party against PM Narendra Modi and BJP President Amit Shah for allegedly violating the Model Code of Conduct. pic.twitter.com/bbq2YDtEgm
— ANI (@ANI) May 2, 2019
इससे पहले पीएम मोदी (PM Modi) के वर्धा (Wardha) और लातूर (Latur) में दिए गए बयानों को आयोग ने क्लीन चिट दे दी है. इन्हें आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना गया है. मोदी (PM Modi) ने वर्धा में भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की आलोचना की थी.
बता दें कि असम के सिलचर से कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (BJP President Amit Shah) के खिलाफ दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आयोग को दोनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाए.