देश में कोरोना (COVID-19) की रफ्तार कम हो गई है. कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई COVID-19 गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने अब RT-PCR की 72 घंटे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक अब फुल वैक्सीन सर्टिफिकेट ही काफी होगा. इसके साथ ही सरकार ने उच्च ओमिक्रॉन केस लोड वाले विभिन्न देशों के लिए ‘एट रिस्क’ मार्किंग को हटा दिया है. COVID-19: देश में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 67,084 नए केस- एक्टिव मरीजों की संख्या में भी आई कमी.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जो 14 फरवरी से लागू होगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को अब एक सप्ताह के लिए घर पर क्वारंटाइन नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें 14 दिनों के लिए स्वयं निगरानी करने की आवश्यकता होगी.
इसके साथ ही सरकार ने आठवें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है. नए नियम 14 फरवरी से लागू होंगे. यह छूट दुनियाभर में कोरोना के मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर दी गई है.
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं. बुधवार के मुकाबले कोरोना केसों में 6 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1241 मौतें दर्ज की गई हैं. भारत में वर्तमान में एक्टिव केस 7,90,789 हैं. वहीं रिकवरी रेट 96.95 प्रतिशत है.