पुलवामा आतंकी हमले के बाद ICJ में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव पर आज शुरू होगी आखिरी सुनवाई

यह सुनवाई 18 फरवरी से शुरू होकर यह सुनवाई अगले चार दिनों तक चलेगी. सुनवाई की शुरुआत भारत के पक्ष से होगी. सोमवार को भारतीय वकील हरीश साल्वे और मंगलवार को पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी दलीलें पेश करेंगे.

देश Vandana Semwal|
पुलवामा आतंकी हमले के बाद ICJ में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव पर आज शुरू होगी आखिरी सुनवाई
कुलभूषण जाधव (Photo Credits: PTI)
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पुलवामा आतंकी हमले के बाद ICJ में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव पर आज शुरू होगी आखिरी सुनवाई

यह सुनवाई 18 फरवरी से शुरू होकर यह सुनवाई अगले चार दिनों तक चलेगी. सुनवाई की शुरुआत भारत के पक्ष से होगी. सोमवार को भारतीय वकील हरीश साल्वे और मंगलवार को पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी दलीलें पेश करेंगे.

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कुलभूषण जाधव (Photo Credits: PTI)

पुलवामा में सीआरपीएफ (CRPF) के काफिले पर आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इस बड़े आतंकी हमले के चार दिन बाद सोमवार को दोनों देश कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में आमने-सामने होंगे. एक ओर भारत में जहां पूरे जोर-शोर से पाकिस्तान से बदला लेने की मांग उठ रही है. देश जहां पाक को सबक सिखाने की तैयारियां कर रहा है, इसी बीच पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को सुनाई मौत की सजा को लेकर आज पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में सुनवाई होगी. बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने 47 साल के जाधव को अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय जासूस हैं.

यह सुनवाई 18 फरवरी से शुरू होकर यह सुनवाई अगले चार दिनों तक चलेगी. सुनवाई की शुरुआत भारत के पक्ष से होगी. सोमवार को भारतीय वकील हरीश साल्वे और मंगलवार को पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी दलीलें पेश करेंगे. पाकिस्तान अपना पक्ष 19 फरवरी को रखेगा. 20 फरवरी को भारत पाकिस्तान के पक्ष का जवाब देगा. फिर 21 फरवरी को भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा. 21 फरवरी को मामले में आखिरी दलीलें पेश की जाएंगी. इस साल मामले में अंतिम फैसला आने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें- गुजरात: सरदार पटेल की मूर्ति ‘स्टैचू ऑफ यूनिटी' को उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने से सनसनी

गौरतलब है कि पाक सैनिकों ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से पकड़ा था. उन पर अफगानिस्तान में जासूसी के आरोप लगाए गए और मिलिट्री कोर्ट ने 10 अप्रैल 2017 को उन्हें सजा-ए-मौत सुनाई थी. इस पर रोक लगवाने के लिए भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने 2017 में जाधव को सजा पर रोक लगाई थी. हालांकि, पाकिस्तान ने कहा है कि वह कुलभूषण की सजा को नहीं बदलेगा.

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