हेग: रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच जारी जंग के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने आज (16 मार्च) अपना फैसला सुना दिया है. आईसीजे (ICJ) ने रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने का आदेश दिया है. जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने कहा “आईसीजे (International Court of Justice) में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है. आईसीजे ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी.”
हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि क्या मास्को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के इस आदेश का अनुपालन करता है, या नहीं. पिछले हफ्ते, यूक्रेन के वकीलों ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी देश पर आरोप लगाया कि वह बर्बर हमले में घेराबंदी करने की मध्यकालीन तरकीब का सहारा ले रहा है. Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के लिए फिर बजी तालियां, मिला स्टैंडिंग ओवेशन (VIDEO)
Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the ICJ. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further: Ukraine President pic.twitter.com/DPG4xR81To
— ANI (@ANI) March 16, 2022
यदि इस न्यायालय के किसी आदेश का अनुपालन करने से कोई देश इनकार करता है तो इसके न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जहां रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है. यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों से रूस को सैन्य कार्रवाई तत्काल बंद करने का आदेश देने का अनुरोध किया था.
आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा "रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत आसान नहीं है, लेकिन समझौते की कुछ उम्मीद है. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, "मैं हमारे वार्ताकारों द्वारा दिए गए आकलन से निर्देशित हूं. वे कहते हैं कि बातचीत स्पष्ट कारणों से अच्छी नहीं चल रही है." हालांकि, उनके अनुसार समझौता होने की कुछ उम्मीद है. (एजेंसी इनपुट के साथ)