यूक्रेन को बड़ी राहत: ICJ ने सुनाया फैसला- रूस तुरंत रोके अपना विनाशकारी आक्रमण, जेलेंस्की बोले पुतिन को भारी पड़ेगी इसकी अवहेलना

हेग: रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच जारी जंग के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने आज (16 मार्च) अपना फैसला सुना दिया है. आईसीजे (ICJ) ने रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने का आदेश दिया है. जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने कहा “आईसीजे (International Court of Justice) में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है. आईसीजे ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी.”

हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि क्या मास्को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के इस आदेश का अनुपालन करता है, या नहीं. पिछले हफ्ते, यूक्रेन के वकीलों ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी देश पर आरोप लगाया कि वह बर्बर हमले में घेराबंदी करने की मध्यकालीन तरकीब का सहारा ले रहा है. Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के लिए फिर बजी तालियां, मिला स्टैंडिंग ओवेशन (VIDEO)

यदि इस न्यायालय के किसी आदेश का अनुपालन करने से कोई देश इनकार करता है तो इसके न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जहां रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है. यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों से रूस को सैन्य कार्रवाई तत्काल बंद करने का आदेश देने का अनुरोध किया था.

आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा "रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत आसान नहीं है, लेकिन समझौते की कुछ उम्मीद है. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, "मैं हमारे वार्ताकारों द्वारा दिए गए आकलन से निर्देशित हूं. वे कहते हैं कि बातचीत स्पष्ट कारणों से अच्छी नहीं चल रही है." हालांकि, उनके अनुसार समझौता होने की कुछ उम्मीद है. (एजेंसी इनपुट के साथ)