रांची, 16 जून : झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने मंगलवार को कुछ ढील की घोषणा करते हुए अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आपदा प्रबंधन बैठक में ढील देने का फैसला लिया गया. निर्णय के अनुसार, राज्य में शाम चार बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी. शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.
निर्णय के अनुसार, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, जबकि सभी सरकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे. जबकि भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति है. आदेश के अनुसार, सभी सामानों के परिवहन की अनुमति है. साथ ही, सभी पूजा स्थलों को पर्यटकों के प्रवेश के बिना खोलने की अनुमति है. राज्य में पांच से अधिक व्यक्तियों के साथ सभी इनडोर और आउटडोर मंडली पर प्रतिबंध है. अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. यह भी पढ़ें : COVID-19 Update in India: भारत में कोरोना के 62 हजार नए मामले, 2,542 लोगों की मौत
शादी समारोह घर पर या अदालत में आयोजित किए जा सकते हैं. सार्वजनिक स्थानों जैसे सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल आदि में नहीं होंगे. सभी विवाह जुलूस बैन हैं, दूल्हा और दुल्हन सहित 11 से अधिक व्यक्ति विवाह में शामिल नहीं होंगे. साथ ही झारखंड आने वालों के लिए सात दिन का होम क्वारंटीन होना अनिवार्य है