August New Rules 2023: जुलाई 2023 में बस कुछ ही समय शेष हैं. उम्मीद है टैक्स पेयर 31 जुलाई तक अपने आईटीआर फाइल कर लेंगे. इसके बाद पहली अगस्त माह शुरू होगा. विदित हो कि 01 अगस्त 2023 से जीएसटी भुगतान प्रणाली से जुड़े कुछ विशेष बदलाव होने जा रहे हैं. इसके साथ ही एलपीजी, पीएनजी और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है. ये बदलाव आम आदमी के बजट पर सीधा असर डालते हैं, क्योंकि ये विभिन्न वित्तीय कार्यों से जुड़े होते हैं. आइए वित्तीय सेवाओं पर उनकी उपलब्धता और नियमों में अपेक्षित बदलावों पर एक नजर डालते हैं. यह भी पढ़े: New Rules From 1 August: 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर
एलपीजी सिलेंडर की कीमत
अगस्त माह में गैस सिलेंडर की कीमत में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी परिवर्तन कर सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियां प्रत्येक माह की पहली तारीख एवं इसके बाद 16 तारीख एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती ही हैं. सूत्र बताते हैं कि इस माह ये कंपनियां पीएनजी और सीएनजी गैस की कीमतों में आंशिक वृद्धि कर सकती हैं.
जीएसटी
पहली अगस्त, 2023 से नए सरकारी नियमों के अनुसार 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के बी टू बी लेनदेन के लिए ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा. ध्यान रहे कि यह नियम 5 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए ही निर्धारित है.
आईटीआर में देरीः भारी जुर्माना लग सकता है
वित्त मंत्रालय द्वारा आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई मुकर्रर कर रखी है. ये अंतिम तारीख उन टैक्स पेयर्स के लिए है, जिन्हें अपना अकाउंट ऑडिट नहीं करवाना है. अगर किसी ने इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करवाया है तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. टैक्सपेयर्स को देर से आईटीआर फाइल करने पर 1,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
अगस्त में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक
अगले महीने में स्वतंत्रता दिवस समेत रक्षाबंधन, मुहर्रम और कई अन्य त्योहारों के कारण विभिन्न राज्यों में कुल 14 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा शनिवार (दूसरे और चौथे) और रविवार के साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं. जिसकी वजह से आपका व्यवसायिक लेन-देन प्रभावित हो सकता है.