List of changes which will come into effect from September 1, 2021: चंद घंटों में अगस्त महिना खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही सितंबर महीने का आगाज होगा. नए महीने के पहले दिन कई नए नियम भी लागू होंगे. इसमें आधार-पीएफ लिंकिंग (Aadhaar-PF Linking) से एलपीजी रसोई गैस (LPG Gas) की कीमत तक से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. इनमें से कुछ तो ऐसे है जो आम नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे. आगे हम उन मुख्य नियमों व बदलावों का विवरण बताने जा रहे है. Ticket Transfer Rule: कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट पर ऐसे बदले यात्री का नाम, जानिए नियम और पूरा प्रॉसेस
पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking)
एसबीआई द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, सभी खाताधारकों को 30 सितंबर 2021 तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है. यदि ग्राहक समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका खाता निष्क्रिय किया जा सकता है. दरअसल कई खाताधारकों ने आधार और पैन को बतौर प्रूफ बैंक में जमा करवाया है.
आधार-पीएफ लिंकिंग (Aadhaar-PF Linking)
आगामी 1 सितंबर से नियोक्ता भविष्य निधि (पीएफ) खाते में तभी पैसा जमा कर पाएंगे, जब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार कार्ड से जुड़ा हो. इसके अलावा, सब्सक्राइबर पीएफ से जुड़ी अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा पाएंगे जब उन्होंने इस लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया हो. यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को संशोधित किया है और यह परिवर्तन आपके पेंशन फंड में योगदान सहित कई लाभों को प्रभावित करेगा. इसलिए जल्द से जल्द लिंकिंग के काम को पूरा कर लें.
रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी (LPG Price Hike)
घरेलू रसोई गैस की कीमतों में सितंबर से बढ़ोतरी की उम्मीद है. 18 अगस्त को कीमत में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी. अगस्त लगातार दूसरा महीना था जब एलपीजी दरों में वृद्धि की गई. इससे पहले जुलाई में भी रसोई गैस की कीमत में 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी. इस ट्रेंड को देखें तो सितंबर में रसोई गैस की कीमतों में बदलाव होने की अधिक संभावना है.
चेक क्लीयरेंस (Cheque Clearance)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसी साल से चेक से लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ (Positive Pay System) की. चेक संबंधित बैंक धोखाधड़ी रोकने वाला यह नया नियम देशभर में 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ. ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ के लागू होने के बाद 50 हजार रुपये से अधिक वैल्यू वाले चेक के अहम डिटेल्स दोबारा कन्फर्म किये जा रहे है. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इस सुविधा का लाभ उठाना है या नहीं इसका फैसला खाताधारक पर छोड़ा था. अब आरबीआई ने सभी बैंकों को चेक क्लियर करते समय इस प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया है. नए नियम के अनुसार, जो ग्राहक 50,000 रुपये और उससे अधिक या 5 लाख रुपये या उससे अधिक के उच्च मूल्य के चेक जारी कर रहे हैं, उन्हें चेक जारी करने से पहले बैंकों को सूचित करना होगा. ऐसा नहीं करने पर चेक बाउंस हो जाएगा.