Ticket Transfer Rule: कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट पर ऐसे बदले यात्री का नाम, जानिए नियम और पूरा प्रॉसेस
ट्रेन | प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: maneomsy/pixabay)

How To Transfer Confirmed Train Ticket To Someone Else: अगर आपने अपनी टिकट कन्फर्म करवा ली है, लेकिन किसी वजह से यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आपके पास अपना रिजर्वेशन टिकट किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर करने का विकल्प है. हालांकि यह सुविधा केवल परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ही उपलब्ध है. महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

रेलवे एक ऐसी सेवा प्रदान करता है जहां आप अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं. अक्सर जब कोई व्यक्ति टिकट बुक करने के बाद यात्रा करने में असमर्थ होता है, तो उसे टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है. ऐसे में कैंसलेशन चार्ज के आलावा बाकि पैसे रिफंड मिल जाते है. इसके अलावा यदि आपकी जगह कोई और सफर करना चाहता है तो उसे नया टिकट लेना पड़ता है.

हालांकि, हर बार कन्फर्म टिकट पाना आसान नहीं होता है, यही वजह है कि रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा की पेशकश की है. यदि आपके पास कन्फर्म टिकट है और यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आपका टिकट आपके परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया जा सकता है.

रेलवे के नियम के मुताबिक, कोई यात्री केवल अपने पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को ही कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है. टिकटों का ट्रांसफर सिर्फ एक बार किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को अपना टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो वह टिकट बाद में किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है.

अपना टिकट ट्रांसफर करने के लिए, आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले अपना अनुरोध जमा करना होगा. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम बदल दिया जाता है और उसके परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया जाता है.

आप अपना टिकट ऐसे कर सकते हैं ट्रांसफर:

  1. टिकट का प्रिंटआउट ले लें
  2. निकटतम रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएं
  3. जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका और अपना आईडी प्रूफ और उससे अपना रिलेशन साबित करने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज अवश्य लें जाएं
  4. काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें
  5. टिकट ट्रांसफर के मामले में कोई कैंसलेशन और रिजर्वेशन शुल्क वसूल नहीं किया जाता है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक किए गए टिकटों के लिए यह सुविधा है. जो व्यक्ति टिकट ट्रांसफर करना चाहता है उसे स्टेशन प्रबंधक या मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा और अपना आवेदन जमा करना होगा. हालांकि, ग्रुप ट्रैवलिंग के मामले में ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित अनुरोध देना पड़ता है, जबकि केवल अधिक से अधिक ग्रुप के दस फीसदी यात्रियों के नाम बदलने की ही अनुमति होगी.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रिजर्वेशन में नाम परिवर्तन की अनुमति केवल संबंधित मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Divisonal Commercial Manager) द्वारा दी जाती है. जहां वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक का कोई पद नहीं है, वहां ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ यात्री के लिखित मांग पर संबंधित मंडल के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक द्वारा रिजर्वेशन में नाम परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है. जबकि स्टेशन प्रबंधक भी उपरोक्त शर्तों के तहत रिजर्वेशन में परिवर्तन की अनुमति देने में सक्षम है.