PAN Card New Upadate: 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड
प्रतीकात्मक तस्वीर: (Photo Credit-PTI)

इस साल मार्च 31 तारीख के बाद आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. इसके बाद आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी जरुरी कार्य के लिए नहीं कर पाएंगे. अगर आप अपने पैन कार्ड को रद्द होने से बचाना है तो आपको 31 मार्च से पहले-पहले अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना होगा. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. बता दें, पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 मार्च की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.

केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है. केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है. जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह भी पढ़ें- पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपका पैसा तेजी से होगा डबल, सेफ्टी की 100% गारंटी

घर बैठे ऐसे करें पैन से आधार लिंक

SMS के जरिए 

SMS के जरिए भी आसान तरीके से पैन को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने फोन से बड़े अक्षरों में UIDPAN के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या (UIDPN -space- Aadhar no. Pan no.) को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा

ऑनलाइन ऐसे करें लिंक

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • पेज खुलने के बाद इसमें बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपने अकाउंट डिटेल्स भरें अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें.
  • लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें.
  • अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें.
  • यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और इसके बाद कैप्चा कोड भरें.
  • इसके बाद नीचे लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अगर आपने 31 मार्च तक अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.