Gujarat High Court: रेमडेसिविर का वितरण जरुरतमंदों के हिसाब से होनी चाहिए: गुजरात हाई कोर्ट
Ramdesvir( photo credit : twitter )

गांधीनगर, 22 अप्रैल : गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने बुधवार को सुओ मोटो पीआईएल पर एक आदेश के माध्यम से सुझाव दिया कि गुजरात सरकार को रेमडेसिविर (Remedesvir) वितरण नीति में बदलाव करना चाहिए, जो स्थानीय प्राधिकरण के विवेक पर आधारित थी. हाईकोर्ट ने कहा कि रेमडेसिविर का वितरण मरीज की जरूरतों के आधार पर होना चाहिए. कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह अपनी मौजूदा नीति पर पुनर्विचार करे. मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की खंडपीठ ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जयंती रवि को रेमडेसिविर के लिए राज्य की मौजूदा वितरण नीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया.

राज्य को सभी हितधारकों की एक उभरती हुई बैठक बुलानी चाहिए और एक उचित नीतिगत निर्णय लेना चाहिए जो जिला-स्तर के विवेक की अनुमति देने वाली नीति के बजाय पूरे राज्य में चलना चाहिए. डिवीजन बेंच ने गुजरात में हाल ही कोविड के मामलों में बढ़ोत्तरी को लेकर सू मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) पर तीसरी सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान और एक हलफनामे में अदालत में प्रस्तुत करने के दौरान, गुजरात सरकार ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो राज्य को उपलब्ध कराया गया था, उसे प्राथमिकता के क्रम में उपयोग किया जाये. सबमिशन के अनुसार, रेमडेसिविर शीशियों का सरकारी स्टॉक पहले सरकारी या निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में वेंटिलेटर पर मरीजों को दिया जाता है, उसके बाद नामित कोविड -19 अस्पतालों में वेंटिलेटर पर मरीजों को गहन चिकित्सा इकाइयों में भर्ती कराया जाता है. इसके बाद, यह ऑक्सीजन बेड पर भर्ती मरीजों के लिए प्रशासित किया जा सकता है. यह भी पढ़ें : COVID-19: यूपी में कोरोना लक्षण सामने आने के कुछ ही घंटों में चार की मौत

गुजरात सरकार के हलफनामे में कहा गया है, अगर स्टॉक सरकार या निगम के पास रहता है, तो इसे मरीज की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर के पर्चे पर निजी अस्पतालों, नसिर्ंग होम, होम केयर मरीजों में वितरित किया जा सकता है. हालांकि, अगर सरकार कोई भी अधिशेष या अपने घर में मांग को पूरा करने में असमर्थ है, तो यह निजी क्षेत्र को प्रदान नहीं कर सकता है. अदालत इस नीति से संतुष्ट नहीं थी. अदालत ने कहा, नीति सरकार की होनी चाहिए और लघु आपूर्ति में होने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण के संबंध में व्यक्तिगत निगम और जिला कलेक्टरों पर नहीं छोड़ना चाहिए. एक उचित नीति होनी चाहिए.

अदालत ने यह भी कहा कि एक मरीज की स्थिति को रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदान करने के लिए मानदंड होना चाहिए और वह निजी या सरकारी सुविधा में भर्ती है या नहीं. इसमें कहा गया है कि एक उचित नीतिगत निर्णय पूरे राज्य में चलना चाहिए अर्थात इसे पूरे राज्य के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसे नगर निगम आयुक्तों या कलेक्टरों के काम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. वितरण आयुक्त या कलेक्टर के स्तर पर हो सकता है. लेकिन राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति होनी चाहिए.