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भोपाल में मछली के कारोबार पर रोक लगी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्षा ऋतु के मद्देनजर मछली के कारोबार पर रोक लगा दी गई है. मछली को न तो मारा जा सकता है, न ही खरीदी और बेचा जा सकता है. ऐसा करने पर एक साल तक की सजा हो सकती है.

भोपाल में मछली के कारोबार पर रोक लगी
मछली पालन (Photo Credits: Facebook)

भोपाल, 16 जून : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में वर्षा ऋतु के मद्देनजर मछली के कारोबार पर रोक लगा दी गई है. मछली को न तो मारा जा सकता है, न ही खरीदी और बेचा जा सकता है. ऐसा करने पर एक साल तक की सजा हो सकती है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश नदीय नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल होने के कारण इस अवधि में मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा.

इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुमार्ने या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे. यह भी पढ़ें : Twitter को बड़ा झटका, अब भारत में नहीं रहा इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म, आपत्तिजनक पोस्ट के लिए चलेगा कानून का चाबुक

मत्स्योद्योग विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, उन पर उक्त नियम लागू नहीं होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 16, 2021 12:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).