वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है. आज शुक्रवार को पूजा का दूसरा दिन है. इस बीच वाराणसी में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद 'व्यास जी का तहखाना' में 'पूजा' शुरू होने के बाद पहली बार जुम्मा की नमाज होनी है. शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मस्जिद परिसर के बाहर पर्याप्त पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है. VIDEO: 31 साल पहले ज्ञानवापी में किसने रुकवाई थी पूजा? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बड़ा खुलासा.
वाराणसी में बढ़ाई गई सुरक्षा
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार की नमाज अदा करते हैं. वाराणसी की जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति दिए जाने के मद्देनजर पुलिस एहतियातन सावधानी बरत रही है.
दशाश्वमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रज्ञा पाठक ने बताया कि वाराणसी में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है.
बता दें कि जिला अदालत की ओर से फैसला आने के बाद ही ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजन-अर्चना करने की अनुमति बुधवार (31 जनवरी) को मिल गई थी जिसके बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाया गया और व्यास के तहखाना को खोल दिया गया.
जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट
जुमे की नमाज को लेकर आज पूरे यूपी में अलर्ट है. प्रमुख मस्जिदों में नमाज के वक्त पुलिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए पुलिस मुख्यालय से निर्देश दिए गए है. शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर चौकसी बरती जा रही है.
पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा कोर्ट
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में जिला अदालत द्वारा हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी के जिला अदालत में भी अर्जी देकर हिंदू पक्ष को उक्त स्थान पर पूजा करने से रोकने का अनुरोध किया है.
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने बताया कि जिला प्रशासन को तहखाने में सात दिन के अंदर पूजा पाठ शुरू कराए जाने का आदेश जिला न्यायाधीश ने दिया था. परंतु आनन फानन में इतनी जल्दी पूजा शुरू कराया जाना सही नहीं है. इस बीच, हिंदू पक्ष को सुनने के लिए उनकी ओर से अदालत में एक कैविएट दाखिल किया गया है.