How to take loan against PF: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपके वेतन से हर महीने एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट में जमा होता है. इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है, और इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना होता है. लेकिन क्या आपको पता है, कि जरूरत पड़ने पर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं?
पीएफ अकाउंट क्या है? (EPF Withdrawal Rules 2025)
ईपीएफ एक बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों हर महीने योगदान करते हैं. कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी (Basic Salary) का 12% हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा करता है, और उतनी ही राशि कंपनी की तरफ से भी जमा की जाती है. कंपनी के योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में और बाकी 3.67% प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा होता है. इस फंड पर हर साल ब्याज भी मिलता है, जिसकी दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है.
क्या पीएफ बैलेंस पर लोन लिया जा सकता है?
ईपीएफओ कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएफ बैलेंस से एडवांस (Advance) या लोन लेने की सुविधा देता है. आप इस अकाउंट से अपनी कुल जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं. यह सुविधा खासकर पर्सनल इमरजेंसी, मेडिकल जरूरत, घर खरीदने या बनाने, शादी-ब्याह जैसे मामलों में मिलती है.
कौन ले सकता है ईपीएफ लोन?
ईपीएफ लोन लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है. सबसे पहले आपके पास एक वैध यूएएन (Universal Account Number) होना चाहिए और आप ईपीएफओ के एक्टिव सदस्य होने चाहिए. इसके अलावा, आपने ईपीएफओ के नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की होनी चाहिए. साथ ही, जो राशि आप निकालना चाहते हैं, वह ईपीएफओ द्वारा तय की गई सीमा के भीतर होनी चाहिए.
किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पैसा?
ईपीएफ से पैसा निकालने की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में मिलती है. यदि खुद, माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चों के इलाज की जरूरत हो, तो इस फंड से राशि निकाली जा सकती है. इसके अलावा, खुद की, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए भी ईपीएफ से पैसा निकाला जा सकता है. वहीं, अगर आप घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं, तो अपने पीएफ बैलेंस का 50% तक की राशि निकासी के रूप में प्राप्त की जा सकती है.
ईपीएफ लोन के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
ईपीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना काफी आसान प्रक्रिया है. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- सबसे पहले कर्मचारी के पास वैलिड यूएएन (UAN) होना जरुरी है.
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- वहां अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉग इन करें.
- लॉगिन के बाद ‘Online Services > Claim (Form-31, 19, 10C)’ विकल्प पर क्लिक करें.
- अब अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और बैंक खाता डिटेल भरें.
- फिर ड्रॉपडाउन मेनू से निकासी का कारण (जैसे मेडिकल, मैरिज, हाउस आदि) चुनें.
- जितनी राशि निकालनी है, वह भरें और आवेदन सबमिट करें.
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें, और आधार ओटीपी (OTP) से वेरिफिकेशन करें.
सभी स्टेप्स पूरे करने के बाद ईपीएफओ आपकी एप्लिकेशन को वेरिफाई करेगा और अगर सब कुछ सही है, तो 7 से 10 वर्किंग डेज (Working Day) में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
ईपीएफ सिर्फ रिटायरमेंट सेविंग नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह आपको आर्थिक सहारा भी दे सकता है. ईपीएफओ की ईपीएफ लोन सुविधा से आप मेडिकल इमरजेंसी, शादी या घर जैसे बड़े खर्चों के लिए आसानी से फंड जुटा सकते हैं — वो भी बिना किसी बैंक लोन के झंझट के. इसलिए अगर आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो ईपीएफ एडवांस एक आसान और सुरक्षित विकल्प हो सकता है.












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