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Mumbai: फ्री एजुकेशन कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने कांदिवली और वसई की स्कूलों की मान्यता की रद्द

महाराष्ट्र के (Education Department) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की दो नामी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है.

Mumbai: फ्री एजुकेशन कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने कांदिवली और वसई की स्कूलों की मान्यता की रद्द
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Mumbai: महाराष्ट्र के (Education Department) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की दो नामी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है. विभाग की जांच में (Free Education Act) के उल्लंघन और कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं.जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है.

उनमें श्रीमती मनरादेवी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल (Shrimati Manradevi Education Society School), आजादवाड़ी, दामू नगर, (Kandivali East, Mumbai) और (Hanumant Vidyamandir School), कावरपाड़ा सातीवली पूर्व, (Vasai Taluka, Palghar District) शामिल हैं.ये स्कूल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से संचालित हो रहे थे. ये भी पढ़े:Kalyan News: मुंबई के सटे कल्याण के प्राइवेट स्कूल में टिका, बिंदी और राखी पहनने पर प्रतिबंध; अधिकारियों ने स्कूल से मांगा स्पष्टीकरण

छात्रा की मौत और गिरता शैक्षणिक स्तर

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एक स्कूल में शिक्षक द्वारा दी गई सजा के कारण एक छात्रा की मौत हो गई थी. इसके अलावा दोनों स्कूलों में (Academic Quality) लगातार गिरने की बात भी रिपोर्ट में दर्ज की गई है.

बिना अनुमति चल रही थीं क्लासेज

शिक्षण विभाग ने पाया कि दोनों स्कूलों में (Class 9) और (Class 10) की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद इन कक्षाओं को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. साथ ही स्कूल भवन के लिए जरूरी (Construction Permission) भी उपलब्ध नहीं थी.

सरकारी कमेटी  का नहीं हुआ गठन

नियमों के अनुसार स्कूलों में (Sakhi Savitri Committee) और (Parents Committee) का गठन अनिवार्य है, लेकिन दोनों स्कूलों में यह व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थीं. इन तमाम खामियों को गंभीर मानते हुए विभाग ने स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 14, 2025 02:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).