Maharashtra RTE Admission 2026: महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर दी है. निजी बिना सहायता प्राप्त स्कूलों (Private Unaided Schools) में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कल, मंगलवार (17 फरवरी) से शुरू होंगे. इस साल प्रवेश प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में अभिभावकों को जागरूक होना आवश्यक है.
प्रवेश के लिए दो बड़े बदलाव
शिक्षा विभाग ने इस बार नियमों में दो मुख्य संशोधन किए हैं:
-
दूरी का दायरा (Distance Criterion): नए नियमों के अनुसार, अभिभावक अब केवल उन्हीं स्कूलों का चयन कर पाएंगे जो उनके पंजीकृत पते से 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं. पोर्टल पर अधिकतम 10 स्कूलों के विकल्प चुने जा सकते हैं, लेकिन वे सभी 1 किमी की सीमा के भीतर होने चाहिए.
-
दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य: पहले दस्तावेजों का सत्यापन चयन के बाद होता था, लेकिन अब आवेदन जमा करते समय ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है.
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक अभिभावकों को आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.
-
वेबसाइट पर "RTE 25% Admission" लिंक पर क्लिक करें.
-
नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें.
-
बच्चे और पते का सही विवरण भरें (गूगल मैप्स पर सटीक लोकेशन देना अनिवार्य है).
-
दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें.
महत्वपूर्ण जानकारी और पात्रता
RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों को कक्षा 10वीं तक मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलता है. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. प्रवेश का चयन पूरी तरह से ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा.
अभिभावकों की चिंता और देरी
आमतौर पर RTE प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर या जनवरी में शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हुई है. शैक्षणिक सत्र शुरू होने में अब केवल तीन महीने का समय बचा है, जिससे अभिभावकों में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है. कार्यकर्ताओं का यह भी तर्क है कि '1 किलोमीटर' की पाबंदी से कई जरूरतमंद बच्चे अच्छे स्कूलों के विकल्प से वंचित रह सकते हैं.













QuickLY