Maharashtra RTE Admission 2025-26: महाराष्ट्र के स्कूलों में आरटीई एडमिशन के आवेदन की आज अंतिम डेट, student.maharashtra.gov.in जल्द करें एप्लीकेशन
(Photo Credits Latestly)
 Maharashtra RTE Admission 2025-26: महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए सुनहरा मौक़ा हैं. जो पैरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते. वे आज ही महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट student.maharashtra.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. क्योंकि आवेदन के लिए आज अंतिम तारीख हैं.

14 जनवरी 2025 से शुरू है आवेदन

महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने 14 जनवरी 2025 से 'राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की है और आज आवेदन की अंतिम तारीख हैं. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 'राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009' के तहत कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को स्व-फाइनेंसिंग स्कूलों, अनएडेड स्कूलों, पुलिस कल्याण स्कूलों और नगर निगम स्कूलों में दाखिले का अधिकार है. यह भी पढ़े: Maharashtra RTE Admissions 2025: महाराष्ट्र के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन का सुनहरा अवसर! जानें आवेदन की अंतिम तारीख

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले student.maharashtra.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर ‘आरटीई एडमिशन’ लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म भरें.
  • सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की पुष्टि हो जाएगी.

आवश्यक दस्तावेज़:

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता की आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बच्चों के लिए अन्य जरूरी शैक्षिक दस्तावेज़

आवेदन के बाद जारी होगी लॉटरी

आवेदन के बाद सभी फार्म की जांच की जाएगी, जिसके बाद लॉटरी जारी की जाएगी. लॉटरी जारी होने के बाद, जिस बच्चे का नाम जिस स्कूल में आएगा, उसके माता-पिता आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद उस स्कूल में दाखिला ले सकते हैं. माता-पिता को दाखिले और स्कूल की फीस के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा.

 कक्षा 1 से  8वीं तक मुफ्त में मिलती है शिक्षा

‘राइट टू एजुकेशन’ (RTE) के तहत 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती है. RTE के तहत एडमिशन मिलने के बाद बच्चा उस स्कूल में बिना फीस दिए 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर सकता है.इस बीच, स्कूल की ओर से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि फीस का भुगतान महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाता है.