Maharashtra RTE Admissions 2025: महाराष्ट्र के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन का सुनहरा अवसर! जानें आवेदन की अंतिम तारीख
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Maharashtra RTE Admissions 2025:  महाराष्ट्र में रहने वाले वे अभिभावक, जिनकी इच्छा अपने बच्चों को प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है. 'राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत प्रदेश के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं. इच्छुक अभिभावक अपने बच्चे के लिए 27 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की यह अंतिम तारीख है.

आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

आवेदन के लिए दो जरूरी डाक्यूमेंट्स की जरूत हैं. जिसमें पहले डाक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ की कापी और आधार कार्ड होना चाहिए. क्योंकि दोनों पेपर के आधार पर फ़ार्म भरले जाते हैं. हालांकि दनो पेपर में कोई एक पेपर रहने पर भी फार्म भरे जा सकते हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra RTE Admissions 2025: महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन 2025 के लिए आवेदन शुरू, 25% आरक्षित सीटों पर होगा दाखिला; वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर देखें डिटेल्स

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले, आरटीई की वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाएं.
  • जिस जिले में दाखिला चाहते हैं, उस पर क्लिक करें.
  • नाम, डेट ऑफ बर्थ, और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद, रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद, अन्य जरूरी जानकारी फिल-अप करें.
  • सारी जानकारी भरने के बाद, आपका फार्म सबमिट हो जाएगा.
  • फार्म सबमिट होने के बाद, भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट ले लें.

1 से 8 वीं तक के बच्चे के पैरेंट्स कर सकते हैं आवेदन

 महाराष्ट्र में  राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत प्रदेश के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए परेंट्स अपने बच्चे का  1 से 8 वीं तक की कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिनके पैसे महाराष्ट्र सरकार देती है.

जानें कौन कर सकता है आवेदन

राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत प्रदेश के स्कूलों में दाखिले के लिए जिस परिवार की इनका 98 से कम हैं. वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद एडमिशन के लिए  लॉटरी निकलती हैं. लॉटरी में जिस बच्चे का नाम लॉटरी में आएगा. उसे जरूर दस्तावेज में डेट ऑफ बर्थ. आधार कार्ड. एड्रेस फ्रूफ, मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट देकर आवेदन कर सकता है. आवेदन के बाद राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों की फीस महाराष्ट्र सरकार देती है.