AIIMS Nurses' Strike: कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एम्स की नर्सों के हड़ताल पर रोक लगाते हुए काम पर लौटने का दिया निर्देश
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के नर्सिग स्टाफ वेतन संबंधी अपनी प्रमुख मांगो को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल हड़ताल हैं. एक साथ करीब पांच हजार नर्स स्टाफ को हड़ताल पर जाने से कोरोना महामारी के बीच अस्पताल प्रशासन की परेशानी बढ़ते ही जा रही हैं. हालांकि एम्स प्रशासन हड़ताली नर्सों से कम पर लौटने के लिए कल से ही अनुरोध कर रहा है. लेकिन हड़ताली नर्सें उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं थी. इस बीच हड़ताली नर्सो के बारे में खबर हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट  ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है.

हड़ताल पर गए करीब पांच हजार नर्स स्टाफ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Hight Court) में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए नर्स स्टाफ अगली सुनवाई 18 जनवरी होने तक काम पर लौंटे.  कोर्ट के आदेश के बाद नर्सों को अपने काम पर वापस लौटना होगा. वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान एम्स अधिकारियों ने कोर्ट में बताया कि यूनियन की शिकायतों और मांगों पर विचार किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का ये आदेश दिया. यह भी पढ़े: AIIMS Nurses’ Strike: नर्सिंग जॉब इंटरव्यू के लिए जारी विज्ञापन पर एम्स ने दिया बयान, कहा- आउटसोर्सिंग की कोई योजना नहीं थी

बता दें कि संविदा वेतन पर नर्सिग अधिकारियों को भर्ती के खिलाफ के साथ ही छठे वेतन की मांग को लेकर अस्पताल के फैसले के खिलाफ एम्स की लगभग 5,000 नर्सें सोमवार दोपहर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. उनकी तरफ से कहा कि जब तक एम्स प्रशासन उनकी मांगें नहीं मान लेता, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी. इसके बाद एम्स और नर्सों में तनातनी बढ़ गई.