Are Delhi Schools Closed Today: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार रात फिर से GRAP-IV प्रतिबंध लागू कर दिए गए. प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सख्त कदम उठाए हैं. GRAP-IV के लागू होने से जहां निर्माण कार्यों और गाड़ियों पर पाबंदी है, वहीं स्कूलों के संचालन पर भी असर पड़ा है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने तुरंत प्रभाव से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) मोड में पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया है.
ये नियम सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी स्कूलों के अलावा NDMC, MCD और दिल्ली कैंट बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों पर लागू होगा.
हाइब्रिड मोड में पढ़ाई जारी रखने के निर्देश
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में अगले आदेश तक हाइब्रिड तरीके से पढ़ाई होगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस सिलसिले में आदेश जारी किया है।#Delhi #Pollution #Schools pic.twitter.com/yEZ0b1LQbu
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) December 17, 2024
स्कूलों की स्थिति पर क्या असर होगा?
GRAP-IV के चलते स्कूलों में अनिश्चितता बढ़ गई है. हालांकि, अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, लेकिन स्कूल प्रशासन ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकता है. पिछले महीने GRAP-IV के दौरान दिल्ली के स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद किए गए थे और कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई थी.
क्या है GRAP-IV और इसके नियम?
GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर के हिसाब से चार स्टेज के उपाय किए जाते हैं. GRAP-IV का मतलब ‘सीवियर प्लस’ स्थिति है, जिसमें AQI 450 के पार चला जाता है.