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रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई.

रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा
नवजोत सिंह सिद्धू (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली, 19 मई : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल की सजा सुनाई.

गौरतलब है कि पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह भी पढ़ें : राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने नामांकन दाखिल किया

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on May 19, 2022 02:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).