
Hapur Toll Plaza: हापुड़ जिले के छिजारसी टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों ने एक वकील के सहायक से फास्टैग से शुल्क नहीं कटने के कारण नगद पैसों की मांग की और जब उसने पैसे नहीं दिए तो उनके उंगली से सोने की अंगूठी निकाल कर अपने पास रखी. इस घटना के सामने आने के बाद वकील दीपक चौहान ने एसपी से शिकायत की और एफआईआर दर्ज की गई और इसके साथ ही एनएचएआई को भी शिकायत की गई. जिसके बाद अब टोल ऑपरेटर पर 7 लाख रूपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है.कार चालक से जबरन सोने की अंगूठी उतरवाने का मामला सामने आने के बाद, एनएचएआई ने सख्त रुख अपनाते हुए टोल ऑपरेटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. यह निर्णय वकील दीपक चौहान की शिकायत के बाद लिया गया.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @shubham_media30 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hapur Toll Plaza Video: हापुड़ के टोल प्लाजा पर मारपीट! महिला ने कैबिन में घुसकर कर्मचारी का गला दबाया और मारे कई थप्पड़, घटना का वीडियो आया सामने
टोल प्लाजा पर उतरवाई थी अंगूठी
#Hapur : छिजारसी टोल प्लाजा पर लगा 7 लाख का जुर्माना अधिवक्ता की शिकायत पर NHAI ने टोल प्लाजा पर लगाया जुर्मन टोल प्लाजा पर आए दिन हो रही गुंडई रोकने की अच्छी पहल कुछ दिन पूर्व तैनात कर्मचारियों ने उतरवाई थी चालक की अंगूठी. pic.twitter.com/qGRMMkiqno
— Journalist_Shubh🇮🇳 (@shubham_media30) June 13, 2025
क्या है मामला?
एक जून की रात, वकील दीपक चौहान का सहायक आसिम उनकी कार लेकर दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था. जब वह छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा, तब किसी तकनीकी कारण से फास्टैग से शुल्क नहीं कट पाया. टोलकर्मियों ने कार को आगे बढ़ने से रोकते हुए नगद भुगतान की मांग की. जब आसिम के पास पैसे नहीं मिले, तो आरोप है कि टोलकर्मियों ने उसकी अंगुली से सोने की अंगूठी उतरवा ली और अपने पास रख ली.
शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
घटना के बाद जब आसिम एयरपोर्ट से लौटकर आया, तो उसने पूरी बात दीपक चौहान को बताई. अधिवक्ता ने पहले एसपी से शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. इसके साथ ही उन्होंने NHAI को भी शिकायत भेजी.इस पर संज्ञान लेते हुए परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने मामले की जांच शुरू करवाई.
जांच में सामने आई कई अनियमितताएं
NHAI की जांच में पाया गया कि टोल प्लाजा पर अक्सर यात्री हिंसक घटनाओं का शिकार होते हैं. बिना सूचना के लेन बंद कर दी जाती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है और यात्री घंटों फंसे रहते हैं.प्लाजा स्टाफ द्वारा बदसलूकी की कई शिकायतें पहले भी मिल चुकी थीं.
सात दिनों में भरना होगा जुर्माना
NHAI ने टोल ऑपरेटर को सात लाख रुपये की जुर्माना राशि सात दिनों में जमा करने का आदेश दिया है. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो समझौते के तहत सुरक्षा धनराशि से राशि वसूल की जाएगी. साथ ही, भविष्य में यदि दुर्व्यवहार दोहराया गया, तो रियायत समझौते के अनुसार कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.