Karan Oberoi Case: करण ओबेरॉय मामले में दुष्कर्म पीड़िता की कथित तौर पर पहचान उजागर करने को लेकर दायर एक शिकायत के बाद मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री पूजा बेदी और सुधांशु पांडे के अलावा छह अन्य लोगों को तलब किया है. अभिनेता-गायक करण ओबेरॉय पर पीड़िता की ओर से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है. मई 2019 में ओशिवारा पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म) और 384 (जबरन वसूली) के तहत उन पर आरोप लगाए गए थे. मामला फिलहाल न्यायालय में है.
इस मामले में अभिनेत्री पूजा बेदी और सुधांशु पांडे ने खुलकर करण का समर्थन किया था. हालांकि उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जून 2019 में शिकायत दर्ज की गई थी. मंगलवार को अदालत ने शिकायत के संदर्भ में पूजा और सुधांशु सहित अन्य को समन जारी किया.
शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट मंशा भाटिया ने एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आईएएनएस को बताया, "मेरी मुव्वकिल, जो दुष्कर्म की शिकार है, उसकी पहचान उजागर करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन सभी आरोपियों को पुलिस जांच के बाद ही समन जारी किए गए हैं, जिन्हें अब अदालत में पेश होना है."
संपर्क करने पर इस संबंध में पूजा ने कहा, "यह चिंताजनक है कि निर्दोष पुरुषों का नाम सार्वजनिक रूप से लिया जा सकता है और उन्हें शर्मिदा किया जा सकता है. लेकिन एक महिला, जो एक फर्जी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराती है, वह गुमनाम रहती है. मैंने किसी भी साक्षात्कार में उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया है. वास्तव में मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि नामों का उल्लेख नहीं किया जाए. वह उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे." इस मामले पर टिप्पणी के लिए सुधांशु पांडे उपलब्ध नहीं हो सके.