Objectionable Tweets Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और रंगोली को दी राहत, 8 जनवरी से पहले दर्ज करना होगा बयान
कंगना रनौत पर सोशल मीडिया के जरिये नफरत फैलाने और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इस मामले में मुंबई पुलिस कंगना रनौत और उनकी बहन पर तीन बार समन जारी कर चुकी है.
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली (Rangoli) के खिलाफ चल रहे राजद्रोह के मामले में एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका डाल FIR रद्द कराने का अनुरोध किया था. जिसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और रंगोली की गिरफ्तारी से उन्हें बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वो दंडात्मक कार्यवाही ना करे जबकि वो अभी उनका बयान दर्ज किया जाना है. इसके साथ कोर्ट ने कंगना और रंगोली को 8 जनवरी से पहले मुंबई पुलिस के सामने हाजिर हो अपना बयान दर्ज कराने को कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 11 जनवरी होगी.
आपको बता दे कि कंगना रनौत पर सोशल मीडिया के जरिये नफरत फैलाने और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इस मामले में मुंबई पुलिस कंगना रनौत और उनकी बहन पर तीन बार समन जारी कर चुकी है. हालांकि कंगना ने अपने भाई की शादी का हवाला देते कहा था कि वो 15 नवंबर से पहले मुंबई नहीं पहुंच पाएंगी.
Bombay High Court grants interim protection from arrest to Kangana Ranaut @KanganaTeam and Rangoli Chandel in the FIR registered for alleged communal tweets. They have to appear before Mumbai Police on January 8 for recording statement.#BombayHighCourt#KanganaRanaut https://t.co/ZpRMX7PPWR
— Live Law (@LiveLawIndia) November 24, 2020
कंगन और उनकी बहन के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन (मुंबई) में 124ए (राजद्रोह), 295ए और 153ए मामला दर्ज किया गया है. कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैय्यद ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद अदालत ने इसमें जांच के आदेश दिए.
कंगना के खिलाफ आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है. अपने ट्वीट्स से उन्होंने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है और वो सजा के पात्र हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 24, 2020 04:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

