SC On Live-In Relationship: लिव-इन रिलेशनशिप में रिश्ते खराब होने पर बाद में नही दर्ज कराया जा सकता रेप केस: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा, "शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रह रही थी और संबंध रखती थी. उक्त तथ्य के मद्देनजर, इसलिए, अब यदि संबंध नहीं चल रहा है, तो यह धारा 376 (2) (एन) आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता."