पटियाला सेंट्रल जेल के एक ही बैरक में बंद दलेर मेंहदी और नवजोत सिंह सिद्धू

पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पंजाब के पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं. जेल में अन्य हाई-प्रोफाइल राजनेता भी है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया शामिल हैं, जो सांसद सुखबीर बादल के बहनोई हैं.

देश IANS|
पटियाला सेंट्रल जेल के एक ही बैरक में बंद दलेर मेंहदी और नवजोत सिंह सिद्धू
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्दू (Photo Credits: ANI)

चंडीगढ़, 16 जुलाई : पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पंजाब के पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं. जेल में अन्य हाई-प्रोफाइल राजनेता भी है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया शामिल हैं, जो सांसद सुखबीर बादल के बहनोई हैं. वह ड्रग केस में केंद्रीय जेल पटियाला में सजा काट रहे हैं.

पटियाला जिला अदालत ने गुरुवार को मेहंदी की दो सा-her-hot-chic-style-dress-see-latest-photos-1439360.html" title="Disha Patani ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस की लाइव इवेंट में फटी रह गई फैंस की आंखें, देखें लेटेस्ट Hot Photos">Disha Patani ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस की लाइव इवेंट में फटी रह गई फैंस की आंखें, देखें लेटेस्ट Hot Photos

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    पटियाला सेंट्रल जेल के एक ही बैरक में बंद दलेर मेंहदी और नवजोत सिंह सिद्धू

    पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पंजाब के पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं. जेल में अन्य हाई-प्रोफाइल राजनेता भी है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया शामिल हैं, जो सांसद सुखबीर बादल के बहनोई हैं.

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    कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्दू (Photo Credits: ANI)

    चंडीगढ़, 16 जुलाई : पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पंजाब के पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं. जेल में अन्य हाई-प्रोफाइल राजनेता भी है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया शामिल हैं, जो सांसद सुखबीर बादल के बहनोई हैं. वह ड्रग केस में केंद्रीय जेल पटियाला में सजा काट रहे हैं.

    पटियाला जिला अदालत ने गुरुवार को मेहंदी की दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें मानव तस्करी केस में सजा हुई है. मामला साल 2003 का है. इस केस में उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ था लेकिन बाद में दलेर को भी नामजद कर लिया गया. उन्हें 2018 में ट्रायल कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ वह पटियाला की सेशन कोर्ट चले गए. कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा और उन्हें पटियाला जेल भेज दिया. यह भी पढ़ें : दिल्ली के जहांगीरपुरी में किशोर ने 36 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारी

    जेल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मेहंदी को बैरक नंबर 10 में रखा गया है, जहां सिद्धू भी सजा काट रहे हैं. वहीं मजीठिया भी पास वाले बैरक में बंद हैं. सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें एक 65 वर्षीय व्यक्ति मारा गया था. सिद्धू को पहले इस मामले में सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई.

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    कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्दू (Photo Credits: ANI)

    चंडीगढ़, 16 जुलाई : पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पंजाब के पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं. जेल में अन्य हाई-प्रोफाइल राजनेता भी है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया शामिल हैं, जो सांसद सुखबीर बादल के बहनोई हैं. वह ड्रग केस में केंद्रीय जेल पटियाला में सजा काट रहे हैं.

    पटियाला जिला अदालत ने गुरुवार को मेहंदी की दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें मानव तस्करी केस में सजा हुई है. मामला साल 2003 का है. इस केस में उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ था लेकिन बाद में दलेर को भी नामजद कर लिया गया. उन्हें 2018 में ट्रायल कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ वह पटियाला की सेशन कोर्ट चले गए. कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा और उन्हें पटियाला जेल भेज दिया. यह भी पढ़ें : दिल्ली के जहांगीरपुरी में किशोर ने 36 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारी

    जेल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मेहंदी को बैरक नंबर 10 में रखा गया है, जहां सिद्धू भी सजा काट रहे हैं. वहीं मजीठिया भी पास वाले बैरक में बंद हैं. सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें एक 65 वर्षीय व्यक्ति मारा गया था. सिद्धू को पहले इस मामले में सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई.

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    एक और विधायक बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में

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