Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना अगस्त 2016 में हुई जब शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को स्कूल से घर छोड़ दिया और अपनी दूसरी बेटी को स्कूल से लेने चली गई. लड़की की मां ने अपनी नाबालिग बेटी को घर की चाबी दी और उसे ताला खोलने में पड़ोसी से मदद लेने के लिए कहा. शिकायत में कहा गया है कि घर लौटने के बाद पीड़िता की मां ने उसे रोते हुए पाया.